दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल अब रिहा हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में थे। पहले उन्हें ईडी ने शराब घोटाले मामले में उन्हें मुख्य साजिश कर्ता बताया था और जेल भेज दिया था। उन पर दिल्ली शराब नीति में एक कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और इसे लागू करने के बदले में साउथ ग्रुप से रिश्वत के तौर पर कई करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्हें हवाला रूट से 45 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। इसका इस्तेमाल उन्होंने गोवा में किया। ईडी के इस केस में अरविंद केजवरीवाल को जमानत मिल गई थी। इसी केस में सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल 177 दिनों से जेल में थे। जमानत मिलने के बाद वह शुक्रवार की शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले से ही हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई बाधा नहीं है। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। उनकी गिरफ्तारी ठीक थी।