जमशेदपुर: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के लाल बाबा फाउंड्री कैलाश नगर के मामले की जमशेदपुर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में लाल बाबा फाउंड्री के लोगों की तरफ से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार पेश हुए। जबकि टाटा स्टील की तरफ से अधिवक्ता विशाल शर्मा थे। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार और विशाल शर्मा के बीच अदालत में इस कैस में लंबी बहस हुई। यह केस जमशेदपुर न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन वन जितेंद्र राम की कोर्ट में सुना गया। मामले में बहस के बाद कोर्ट ने अगली तारीख सोमवार निर्धारित की है। सोमवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
केस में टाटा स्टील का पक्ष कमजोर
अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने बताया कि केस में टाटा स्टील का पक्ष काफी कमजोर है। एक तो लाल बाबा फाउंड्री का क्षेत्र जमशेदपुर में है। विवादित जमीन जमशेदपुर में है। इसलिए इसका जुरिकडिशन जमशेदपुर न्यायालय होना चाहिए। जबकि टाटा स्टील ने केस कोलकाता में दायर किया। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार का कहना है कि नियमानुसार जमशेदपुर की कोर्ट में केस चलना चाहिए था।
कोर्ट ऑर्डर में खाली जमीन पर कब्जा दिलाने की बात
इसके अलावा कोलकाता की कोर्ट ने इस मामले में जो डिग्री दी है, जो आदेश जारी किया है, उसका डिक्रिटल पार्ट कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। कोलकाता की कोर्ट का जो आदेश है उसका हूबहू यहां पालन होना है। इसमें कुछ प्लाट और बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं कोर्ट को कोलकाता कोर्ट को यह नहीं बताया गया कि जिस 70 एकड़ की बात की जा रही है उस पर मकान बने हुए हैं। आदेश में खाली जमीन पर कब्जा दिलाने की बात है। अब लाल बाबा फाउंड्री के भविष्य का पर सोमवार को फैसला होगा।