दल-बदल मामले में जेपी पटेल और लोबिन की विधायकी खत्म, पार्टी का आदेश नहीं मानने की मिली सजा
रांची : दल-बदल करने के मामले में मांडू के विधायक जेपी पटेल और बोरियो के विधायक लोबिन हेंब्रम की विधायकी चली गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन दोनों के खिलाफ फैसला सुनाया है। जेपी पटेल और लोबिन हेंब्रम की विधानसभा की सदस्यता रद कर दी गई है। दल-बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र महतो ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोनों विधायक संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दोषी पाए गए हैं। लोबिन हेंब्रम को पार्टी लाइन से बाहर जाकर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की सजा मिली है। जकबकि, जेपी पटेल ने हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा छोड़ कर बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इस मामले में दो दिन तक सुनवाई चली। विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया। इसके पहले जेपी पटेल और लोबिन हेंब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना लिखित जवाब गुरुवार को दोपहर में सौंप दिया था। इसके बाद ही इन दोनों के मामले में सुनवाई शुरू हुई।
लोबिन ने पार्टी के खिलाफ जाकर राजमहल से लड़ा था चुनाव
बोरियो के विधायक लोबिन हेंब्रम ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के आदेश को नहीं माना था। पार्टी की मंशा के विरुद्ध जाकर लोबिन हेंब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि, लोबिन हेंब्रम यह चुनाव हार गए थे। मगर, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो से शिकायत कर दी थी। इसी के बाद लोबिन हेंब्रम के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत मामला शुरू हुआ था। हालांकि, लोबिन हेंब्रम का कहना था कि वह पार्टी में हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लोबिन हेंब्रम ने अपनी सफाई में कहा था कि वह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। मगर, पार्टी ने तब उन्हें पार्टी से नहीं निकाला था और ना ही दल-बदल का केस किया था।