झारखंड के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बेल रद्द करने से किया इंकार
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली इडी की याचिका पर सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. अदालत ने इडी की याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ में इडी की याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. इडी ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 28 जून के दिए गये उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है.