बिहार सरकार प्रति माह महिलाओं व अनाथ बच्चों को देगी 4000 रूपए, जानें क्या है योजना
पटना : बिहार सरकार ने जनता के हित में अच्छा फैसला लिया है। सरकार गरीब अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत यह मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी बच्चे के घर जा कर जांच करेंगे कि सच में उस बच्चे को मदद की जरूरत है या नहीं। जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे।
अधिकतम तीन साल तक मिलेगा लाभ
योजना का लाभ पाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें उसी को लाभ मिलेगा जिसके परिवार की आर्थिक स्तिथि कमजोर होगी। 18 साल से कम उम्र का वह बच्चा जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और वो अपनी मां के साथ रहता है, तभी उसे मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की सालाना कमाई 95 हज़ार और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार की कमाई अगर 75 हजार से कम होनी चाहिए। बच्चों को यह लाभ 18 साल की उम्र तक या अधिकतम 3 साल तक दी जाएगी। अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो उसे 3 साल तक यानि उसके 13 वर्ष की उम्र तक ही लाभ मिलेगा। अगर कोई बच्चा 17 साल का है तो उसे सिर्फ 1 साल तक यानि उसके 18 साल की उम्र तक लाभ दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
विधवा महिला : जिनके पति का निधन हो गया है और उनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है।
अनाथ बच्चे : जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है।
हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए
इस योजना के तहत सरकार हर महीने 4000 रुपए देगी। बच्चे और उसकी मां का जॉइंट बैंक खाता होना अनिवार्य है और बच्चे का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
जानें क्या डाक्यूमेंट्स की है जरूरत
आय प्रमाण पत्र
बीपीएल सूची की छाया प्रति
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदक और बच्चे का फोटो
संयुक्त बचत खाता पासबुक
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी