जमशेदपुर: चुनावी प्रचार के दौरान किसी भी राजीनीतिक दल, प्रत्याशी या उनके समर्थकों ने आपसी शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने वाले वाक्य या शब्द या सोशल मीडिया कंटेट का इस्तेमाल किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले फोटो या वीडियो डालने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत चुनाव के मामले में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान हेट स्पीच, फेक न्यूज, वर्ग एवं संप्रदाय के बीच उन्माद को प्रेरित करते फोटो या वीडियो प्रसारित किए जाने के मामलों पर चौबीस घंटे नजर रखी जा रही है। उन्होंने सभी नागिरकों से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आता है जिससे यह लगे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो सी-वीजिल एप पर फोटो या वीडियो अपलोड करें और मामले की शिकायत करें। सूचनादाता का नाम गोपनीय रखते हुए संबंधित के विरूद्ध जांच के बाद 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सी-विजिल एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट, कूपन वितरण, शराब वितरण, पैसा बांटने के लिए कूपन का वितरण, महिलाओं को साड़ी बांटने सहित अन्य प्रकार से लालच देने की शिकायत की जा सकती है। बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी देकर मतदाताओं को लुभाने या डराने की भी शिकायतें इस ऐप पर की जा सकती हैं।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 0657- 2440111, 2221717, 2221718 में भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के संपर्क नंबर 9065166481(व्हाट्सएप नंबर) पर भी फोटो या वीडियो भेजते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।