17 महीने बाद जेल से निकलेंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में काटने के बाद बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है। इस मामले पर जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही फैसला रिज़र्व रख लिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सिसोदिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा,’जमानत के मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर बेल से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जेल एक अपवाद है और बेल एक नियम है।
तीन शर्तों पर मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को तीन शर्तों पर बेल दी है। पहला , उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। दूसरा, उन्हें दो बेलर पेश करने होंगे। वहीं, तीसरी शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।