डराने-धमकाने या लालच देने की जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर पर करें शिकायत
जमशेदपुर : विधानसभा निर्वाचन-2024 के तहत “भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख” के अनुसार कोई भी शख्स वोट देने के लिए न तो किसी को डरा सकता है और ना ही धमकी दे सकता है। यही नहीं, वोट देने के लिए किसी तरह की लालच देना भी अपराध है। इस चुनाव में जिला प्रशासन के अधिकारी इन बातों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अगर कोई किसी को डराता धमकाता है या वोट के लिए किसी चीज की लालच देता है तो जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए प्रशासन ने नंबर जारी किया है।
इन पर भी होगी कार्रवाई
व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा । इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।
कार्रवाई के लिए गठित हुए उड़नदस्ते
रिश्वत देने वाले और लेने वाले, दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। उनके लिये उड़न दस्ता गठित किए गए हैं । जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत के लेन-देन और निर्वाचकों को डराने / धमकाने के मामले की जानकारी मिलती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या-
इन नंबरों पर करें शिकायत :
(1) 0657-2440111, (2) 0657-2221717, (3) 0657-2221718