पूर्व विधायक जेपी पटेल की विधायकी रद करने के मामले में हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से मांगा जवाब, नोटिस जारी
रांची: लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक जेपी पटेल की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी थी। यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुना गया था। जेपी पटेल ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी विधानसभा की सदस्यता बहाल करने को कहा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी को नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा गया है। अगली तारीख 28 अगस्त निर्धारित की गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने की थी जेपी पटेल की शिकायत
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने ही मांडू के पूर्व विधायक जेपी पटेल के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने शिकायत की थी की विधायक जेपी पटेल ने दल बदल किया है। वह भाजपा के विधायक थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जो नियम संगत नहीं है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र महतो ने दो दिन की सुनवाई के बाद जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी थी।
अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार
बोरियो से झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम की भी सदस्यता दल बदल के मामले में चली गई है। लोबिन हेंब्रम ने भी हाईकोर्ट में मामला दायर किया है। लोबिन ने पार्टी लाइन से अलग जाकर राजमहल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन, अभी वह किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लोबिन हेंब्रम मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने की। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी।