जमशेदपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी अनन्य मित्तल ने वाणिज्य कर कार्यालय सभागार में आयोजित विधानसभा निर्वाचन 2024 के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की निगरानी किस प्रकार की जा रही इस पर विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि नॉमिनेशन के दिन से ही से चुनावी व्यय काउंट किए जाएंगे। व्यय पंजी का मिलान निर्वाचन अवधि में तीन बार किया जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि व्यय कोषांग की टीम का आकलन और प्रत्याशी के चुनावी व्यय का आकलन एक समान हो। साथ ही बताया कि मतदान एवं मतगणना समाप्त होने के बाद भी प्रत्याशी 25 नवंबर तक किए जाने वाले खर्च चुनावी व्यय के रूप में दर्ज करेंगे।
कैश 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है खर्च करना
जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली, मीटिंग, नुक्कड़ सभा, स्टार कैंपेनर के प्रचार-प्रसार में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रैली में 10 वाहन से ज्यादा की अनुमति नहीं है, किसी धार्मिक, शादी समारोह, लंगर या अन्य सामाजिक, सांस्कृ़तिक आयोजनों में जाने की अनुमति है लेकिन वहां किसी भी प्रकार से चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाता है तो चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव के लिए बनाए गए नए बैंक अकाउंट से ही सभी प्रकार का चुनावी व्यय करना है। नगद में 10 हजार से ज्यादा नहीं खर्च करना है।
6 बजे से रात 10 बजे तक ही बज सकेंगे लाउड स्पीकर
प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामान्य प्रचार या सार्वजनिक सभाओं या जुलूस के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति है। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन पर या अन्य तरीके से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल नहीं होगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने (मतदान के दिन), किसी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राजनैतिक दल की सभाओं अथवा जुलूस में बाधा डालने व मतदान की समाप्ति के 48 घंटा पहले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा।