मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने मानहानि केस के मामले में दोषी करार दिया है. संजय राउत को कोर्ट ने 15 दिन की जेल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. संजय राउत के खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मेधन ने संजय पर 100 करोड़ रूपए का मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
मुंबई की शिवड़ी कोर्ट में मेधा की अर्जी पर सुनवाई हुई.इस मामले में संजय राउत को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.. संजय राउत ने भी मेधा पर 100 करोड़ रूपए के शौचालय मामले में शामिल होने के आरोप लगाया था.
मेधा ने सिरे से संजय के आरोप को खारिज कर दिया गया था. मेधा का यह कहना है कि संजय ने जो उनपर आरोप लगाया है वह निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं.
भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट किया था केस
साल 2022 का यह पूरा मामला है. मुलुंड में संजय राउत ने मेधा करीत पर शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसके बाद मेधा ने संजय को इस आरोप को सबूतों के साथ साबित करने की चुनौती दी थी. लेकिन संजय राउत ने मेधा के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया. इसके बाद मेधा ने संजय राउत पर 100 करोड़ रूपए का मानहानि का केस दर्ज करा दिया. इस मामले में आज मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने संजय को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है.. इसके साथ कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.